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Saturday, 7 April 2018

इन दलीलों के दम पर वकील ने कोर्ट से सलमान के लिए मांगी जमानत

सलमान खान की जमानत पर सेशन कोर्ट में बहस पूरी हो गई है. अब जज रवींद्र कुमार जोशी सलमान की जमानत पर लंच के बाद फैसला सुनाएंगे. दलीलें सुनने के बाद हालांकि जज रवींद्र कुमार जोशी फैसला सुनाने के मूड में नहीं थे. जिसके बाद सलमान के वकील ने जज से अपील की कि जो भी फैसला हो सुना दें.

इसके बाद जज रवींद्र कुमार जोशी ने आंखें मूंद लीं और कुछ मिनटों के बाद मुस्कुराते हुए कहा कि वह लंच के बाद फैसला सुना देंगे. बता दें कि रवींद्र जोशी का बीती रात सिरोही ट्रांसफर हो गया है, लेकिन अपने विवेक के आधार पर उन्होंने सलमान की जमानत पर सुनवाई जारी रखने का फैसला किया.

- सलमान के वकील महेश बोरा ने कहा कि सलमान निर्दोष हैं, उन्हें फंसाया गया है.

- सलमान ने केस के 20 वर्षों के दौरान कभी भी बेल जंप नहीं की और हमेशा सुनवाई के दौरान कोर्ट में उपस्थित रहे.

- उन्होंने जांच में भी पूरा-पूरा सहयोग दिया.

- वकील ने काला हिरण शिकार केस से ही जुड़े आर्म्स ऐक्ट के मामले का उदाहरण देते हुए कहा कि यह पुष्टि नहीं हुई है कि सलमान की बंदूक घटना स्थल पर मौजूद थी. उन्हें इस केस में हाईकोर्ट द्वारा बरी भी किया जा चुका है.

- साथ ही उन्होंने कहा कि इस बात की भी पुष्टि नहीं हुई है कि काले हिरणों के शरीर पर लगे घाव सलमान खान की गोली से ही लगे.

- वकील ने दलील दी कि सलमान को जमानत दी जानी चाहिए. जमानत न दिया जाना उनके मूल अधिकारों का हनन होगा.

- अगर सलमान को जमानत नहीं दी जाती है तो उन्हें बिना वजह कुछ और समय जेल में बिताना होगा.

- महेश बोरा ने सवाल भी उठाए कि सलमान द्वारा जेल में बिताए गए दिनों का जिम्मेदार कौन होगा?

- सलमान द्वारा किए गए सामाजिक कार्यों का भी हवाला दिया.

Source:-Aajtak

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Friday, 6 April 2018

सलमान को VIP ट्रीटमेंट नहीं, जमीन पर ही सोना पड़ेगा : जोधपुर DIG जेल

जोधपुर: बॉलीवुड अभिनेता सलमान खान को 1998 के काले हिरन के शिकार मामले में गुरुवार एक अदालत ने पांच साल कैद की सजा सुनाई, जबकि चार अन्य सह आरोपियों को सभी आरोपों से बरी कर दिया. यह चार अन्य आरोपी फिल्मी सितारे सोनाली बेंद्रे, सैफ अली खान, तब्बू और नीलम हैं. सजा सुनाए जाने के बाद अभिनेता को जोधपुर की सेंट्रल जेल ले जाया गया. सलमान खान को कैदी नंबर 106 दिया गया है. उन्हें वार्ड नंबर 2 में रखा गया है. जेल लाने पर सलमान खान का मेडिकल टेस्ट किया गया. हालांकि उन्हें कोई समस्या नहीं थी. 

इससे पहले, 52 वर्षीय सलमान को कानून द्वारा प्रतिबंधित लुप्तप्राय प्रजाति के दो काले हिरनों के शिकार के लिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, 1972 की धारा 9/51 के तहत दोषी पाया गया. घटना बॉलीवुड फिल्म 'हम साथ साथ हैं' की शूटिंग के दौरान अक्टूबर एक-दो 1998 को जोधपुर के समीप कनकनी गांव में हुई थी.

अभिनेता के पक्ष का प्रतिनिधित्व वकील हस्तिमल सारस्वत कर रहे थे. सलमान को यह फैसला मुख्य न्यायिक दंडाधिकारी देव कुमार खत्री ने सुनाया. इस दौरान सलमान की बहन अलविरा और अर्पिता भी मौजूद थीं. मामले की सुनवाई पिछले 19 साल से चल रही थी और अदालत ने 28 मार्च की हुई अंतिम बहस के बाद आदेश को सुरक्षित रख लिया था. जीव रक्षा बिशनोई सभा ने अन्य आरोपियों को बरी करने के फैसले का विरोध किया है. संगठन के राज्य अध्यक्ष शिवराज बिशनोई ने कहा कि इन्हें बरी करने के फैसले को उच्च न्यायालय में चुनौती दी जाएगी.

Source:-Zee News

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